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परसवा टोला अगलगी कांड में हाईकोर्ट से 15 को जमानत

कुछ अभियुक्त अभी भी है पुलिस पकड़ से दूर एक गुट ने एसपी से जानमाल की सुरक्षा की लगायी गुहार सीवान : ढाई माह पूर्व हुए परसवा टोला आगलगी व लूट कांड के मामले में हाइकोर्ट से जेल में बंद 15 लोगों की जमानत मिली है. जबकि दूसरे गुट के तीन लोगों की जमानत याचिका […]

कुछ अभियुक्त अभी भी है पुलिस पकड़ से दूर
एक गुट ने एसपी से जानमाल की सुरक्षा की लगायी गुहार
सीवान : ढाई माह पूर्व हुए परसवा टोला आगलगी व लूट कांड के मामले में हाइकोर्ट से जेल में बंद 15 लोगों की जमानत मिली है. जबकि दूसरे गुट के तीन लोगों की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित है.
बताते चलें कि बीते आठ अगस्त को बड़हरिया थाना के परसवा टोला गांव में दो गुटों के बीच हुए आगलगी व लूट कांड के मामले में बड़हरिया थाने में तीन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस ने इन मामलों में दोनों गुटों के 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. एक गुट के दो नबालिक लड़कों की जमानत याचिका किशोर न्यायालय बोर्ड द्वारा मिल गयी थी. जबकि 18 लोगों की जमानत याचिका एडीजे छह राजकुमार की अदालत से खारिज हो गयी थी. खारिज होने के बाद दोनों गुट के लोगों ने जमानत के लिये हाइकोर्ट में याचिका दाखिल किया था.
हाइकोर्ट ने एक गुट के 15 लोगों की जमानत स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने इस मामले में जाहिद अली अंसारी, जियाउलहक, मुस्ताक अहमद, रफी अहमद, फहीम अहमद, म. जाहिद, फिरोज अहमद, मारूफ अंसारी, अजबदिन अंसारी, शहाबुद्दीन, शहीद अनवर, अब्दुल सतार, औरंगजेब अंसारी, व अकरम अंसारी अब शीघ्र ही जेल से बाहर होगें. जबकि एक गुट के बाबुद्दीन शाह, खोलदिन शाह व कयूम शाह जमानत मिलने का इंतजार कर रहे है. सभी 17 अभियुक्त सहायक अवर निरीक्षक कार्यनंद शर्मा के बयान पर अभियुक्त बनाये गये थे. इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह ने ही जमानत दे दिया था.
इस मामले में इन लोगों पर आरोप था कि पुलिस पर ईंट-पत्थर व हरवे हथियार से जानलेवा हमला का था. एक अन्य मामले में बाबुद्दीन शाह का घर लूटपाट कर सारा समान जला देने का आरोप था. लेकिन बाबुद्दीन शाह के आवेदन में कुछ लोगों का नाम नहीं था.
पुलिस अभी तक इन 20 लोगों के अलावा दोनो गुटों के किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. सभी अभियुक्त खुलेआम घुम रहे है. एक गुट का कहना है कि जेल से छूटने के बाद अभियुक्त बड़ी घटना को अंजाम दे सकते है. इसके लिये बाबुद्दीन शाह के परिजनों ने आरक्षी अधीक्षक के यहां आवेदन देकर अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा एवं घर से आने जाने की रास्ता के लिये गुहार लगाया है.

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