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चाचा की हत्या के मामले में भतीजे को उम्रकैद

सीवान : एडीजे छह राज कुमार की अदालत में टांगी से मारकर चाचा की हत्या करने के मामले में भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उसपर 10 हजार अर्थदंड लगाया है. मुकदमे के दौरान एक आरोपित की मृतक के भाई अलाउद्दीन मियां की मृत्यु आरोप गठन के पूर्व ही हो चुकी […]

सीवान : एडीजे छह राज कुमार की अदालत में टांगी से मारकर चाचा की हत्या करने के मामले में भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उसपर 10 हजार अर्थदंड लगाया है. मुकदमे के दौरान एक आरोपित की मृतक के भाई अलाउद्दीन मियां की मृत्यु आरोप गठन के पूर्व ही हो चुकी थी.

बताते चलें कि गोरेयाकोठी थाने के भिट्ठी गांव निवासी जलद्दीन मियां को 26 मार्च, 2007 को जमीनी विवाद व ससुर के रुपये हड़पने के लिए अपने ही भाई अलाउद्दीन मियां व मैनुद्दीन मियां ने टांगी से मारकर जख्मी कर दिया था. इलाज के दौरान जख्मी की मौत हो गयी थी. यह मामला मृतक जलद्दीन की पत्नी जमीरा बीबी के बयान पर गोरेयाकोठी थाना कांड संख्या 18/2007 दर्ज की गयी थी. वहीं, जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी.

जज के साथ मारपीट के मामले में आरोप पत्र दाखिल : सीवान. मुफस्सिल थाने की पुलिस पदाधिकारी ने एसीजेएम आठ के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया है. पुलिस ने अनुसंधान कर भादवि की धारा 341, 323, 379, 504, 506/34 के अंतर्गत दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. बताते चलें कि इसी थाना के श्रीनगर निवासी दारोगा यादव के पुत्र संतोष यादव व संदीप यादव ने 10 जुलाई, 2017 को श्रीनगर स्थित डीएवी स्कूल के पास एसीजेएम आठ अखैारी अभिषेक सहाय के साथ नशे की हालत में गाली-गलौज व मारपीट की थी. उनके पॉकेट से 10 हजार रुपये निकालने का भी आरोप है. पुलिस ने अनुसंधान कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. दोनों आरोपितों की जमानत याचिका एडीजे तीन की मनोज कुमार की अदालत से खारिज हो गयी है.
जमानत के लिए दोनों लोग उच्च न्यायालय में गये हैं.

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