दरौंदा : जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार के निर्देश पर दरौंदा में पूर्व में कार्यरत पदाधिकारी एवं अधिकारी को 20 सितंबर तक सीवान न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देने के लिए आदेश दिया गया है. इस संबंध में बीडीओ रीता कुमारी ने बताया कि डीएम के निर्देश पर आगामी 20 सितंबर तक दरौंदा में पूर्व में कार्यरत सीओ जय किशोर प्रसाद,
कृषि पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, बीडीओ जहांगीर आलम, सहायक निरीक्षक अंचल कार्यालय कामेश्वर प्रसाद को 20 सितंबर तक कोर्ट सीवान में उपस्थित होकर साक्ष्य देने, वस्तु प्रदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने स्तर से निर्देशित करने को कहा है. साक्षियों के उपस्थित नहीं होने पर वाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. साक्ष्य के अभाव में यह वाद न्यायालय द्वारा कभी बंद कर दिया जा सकता है एवं आपको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है.