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केस डायरी नहीं आने पर नहीं हो सकी सुनवाई

मामला सब जज आठ पर जानलेवा हमला करने का सीवान : शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश राय की अदालत में एसीजेएम आठ अखौरी अभिषेक सहाय पर जानलेवा हमला करनेवाले सहोदर भाइयों की जमानत याचिका पर केस डायरी नहीं आने से सुनवाई नहीं हो सकी. अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह […]

मामला सब जज आठ पर जानलेवा हमला करने का

सीवान : शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश राय की अदालत में एसीजेएम आठ अखौरी अभिषेक सहाय पर जानलेवा हमला करनेवाले सहोदर भाइयों की जमानत याचिका पर केस डायरी नहीं आने से सुनवाई नहीं हो सकी. अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह ने कहा कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 321/17 में अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी नहीं भेजी गयी है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता बंगाली सिंह ने न्यायालय से आग्रह किया कि मेरे मुदालह जेल में हैं.
शीघ्र डायरी मंगवायी जाये. बताते चलें कि 10 जुलाई को एसीजेएम आठ अखौरी अभिषेक सहाय अपने निजी वाहन से पुत्र व पुत्री को डीएवी स्कूल के श्रीनगर ब्रांच में छोड़ने के लिए गये थे. इसी दौरान श्रीनगर के ही दारोगा यादव के पुत्रों संतोष यादव व संदीप यादव ने चाकू से जानलेवा हमला कर 10 हजार रुपये लूट लिये थे. इसी मामले में पुलिस के दबाव पर दोनों आरोपितों ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था. इधर, सीजेएम ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद दोनों आरोपितों की जमानत याचिका जिला जज के यहां दाखिल की है. वहां शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन केस डायरी नहीं आने के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी.

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