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आंदर के बरवा में 12 लोगों को सश्रम आजीवन कारावास, पेड़ काटने के विवाद में हुए हुई थी तीन लोगों की हत्या, 35 साल बाद आया फैसला

सीवान : आंदर के बरवा में 35 वर्ष पहले हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में गुरुवार को 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह सजा सुनायी है. इस मामले में कुल 19 लोगों को अभियुक्त बनाया गया. मामले की सुनवाई के […]

सीवान : आंदर के बरवा में 35 वर्ष पहले हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में गुरुवार को 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह सजा सुनायी है. इस मामले में कुल 19 लोगों को अभियुक्त बनाया गया. मामले की सुनवाई के दौरान 35 वर्षों में पांच लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, दो अभियुक्तों का मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में लंबित है. न्यायालय ने आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही कहा है कि अर्थदंड नहीं चुकाने पर सजा की अवधि छह माह बढ़ा दी जायेगी.

मालूम हो कि 35 वर्ष पूर्व जामुन के पेड़ को काटने को लेकर आंदर थाने के बरवा गांव में 29 मई, 1982 को दो पक्ष आमने-सामने हो गये थे. कहा-सुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गयी थी. इस घटना में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के तीन लोगों शिक्षक कन्हैया पाठक, शिक्षक शिवशंकर पाठक व गिरजेश पाठक को मौत के घाट उतार दिया था. साथ ही इसी पक्ष के ब्रजेश पाठक, त्रिभुवन पाठक, द्वारिका पाठक व काशी पाठक घायल हो गये थे.

इस मामले में जख्मी ब्रजेश पाठक के बयान पर 19 अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले के नामजद पांच अभियुक्त पारसनाथ पाठक, स्वामीनाथ पाठक, प्रह्लाद पाठक, रामजी पाठक व रामप्रवेश पाठक की मृत्यु विचारण के दौरान हो चुकी है. वहीं, दो अभियुक्त दिलीप पाठक व केशव पाठक जुवेनाइल घोषित कर दिया गया है. उनका विचारण दूसरी अदालत में चल रहा है. इधर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश राय की अदालत ने कांड के शेष 12 अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया.

मंगलवार को सजा की बिंदु सुनवाई करते हुए जिला जज ओमप्रकाश राय ने दोषी पहवारी पाठक, अमरनाथ पाठक, उमानाथ पाठक, योगेंद्र पाठक, राम सुरेश पाठक, राम बिलास पाठक, तारकेश्वर पाठक, बच्चा पाठक, प्रभुनाथ पाठक, व्यास पाठक, राधेश्याम पाठक व हरेंद्र पाठक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह ने मामले को अतिदुर्लभ बताते हुए अधिकतम सजा की मांग की. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभाष्कर पांडेय ने अपना पक्ष रखा.

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