भूमि विवाद में हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
भूमि विवाद में हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
सीतामढ़ी में भूमि विवाद के चलते हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पूरी खबर पढ़ें।
सीतामढ़ी कोर्ट फैसला: जिले में भूमि विवाद को लेकर हुई खूनी मारपीट और हत्या के चर्चित मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस की ठोस जांच और अदालत में मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
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इन तीन अभियुक्तों को हुई उम्रकैद
न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए गए तीनों अभियुक्त रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं:
- मो इस्लाम
- मो आविद
- मो लतीफ
जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त जेल
अपर लोक अभियोजक विश्वनाथ प्रसाद की प्रभावी दलीलों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रुन्नीसैदपुर थाना कांड संख्या 398/18 में भादवि की धारा 147, 149, 307 और 302 के तहत तीनों को दोषी पाया.
- न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा दी है.
- प्रत्येक दोषी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.
- अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
जमीनी रंजिश में ली थी व्यक्ति की जान
पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह पूरा मामला रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद से जुड़ा हुआ था.
- जमीन को लेकर हुए हिंसक विवाद में अभियुक्तों ने लाठी-डंडों व हथियारों से पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया था.
- इस हमले में परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
- इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की थी.
न्यायालय के इस कड़े फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, वहीं क्षेत्र में कानून का सख्त संदेश भी गया है.
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