540 लीटर नेपाली शराब तस्करी मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
सीतामढ़ी में शराब तस्करी के एक बड़े मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. विक्रम कुमार को 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह फैसला 540 लीटर नेपाली शराब की बरामदगी से जुड़ा है.
Sitamarhi News: अनन्य न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को शराब तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी विक्रम कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
रीगा थाना क्षेत्र का रहने वाला है दोषी
सजा पाने वाला विक्रम कुमार, रीगा थाना क्षेत्र के भवदेपुर गांव निवासी राजन कुमार का पुत्र है. अदालत ने 1 जुलाई 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद उसे दोषी करार दिया था.
एसएसबी ने 540 लीटर नेपाली शराब की थी बरामद
अभियोजन के अनुसार, 3 जुलाई 2021 की सुबह सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने मेजरगंज-रीगा रोड पर पिलर संख्या 334/04 के पास नाका लगाया था. इसी दौरान नेपाल की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो को रोकने का संकेत दिया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा.
कुछ दूरी पर वाहन खराब होने के बाद रुक गया. तलाशी लेने पर स्कॉर्पियो से 540 लीटर नेपाली सौंफी शराब बरामद की गई. इस दौरान वाहन से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को जवानों ने पकड़ लिया, जिसकी पहचान विक्रम कुमार के रूप में हुई.
दोनों पक्षों ने रखी दलील
मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एक्साइज एक्ट) मनोज कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की.
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लेखक के बारे में
By राकेश कुमार राज
राकेश पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वे प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों का व्यापक अनुभव रखते हैं. राकेश क्राइम रिपोर्टिंग के अलावा सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने के लिए जाने जाते हैं. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति और दिलचस्प किस्से-कहानियों में उनकी विशेष रुचि है.
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