पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 Oct 2024 7:03 PM
अभियुक्त मो. अहमद उर्फ अहमद मंसूरी को धारा 363 में 7 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366ए में 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो अधिनियम धारा 6 के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.
शिवहर: जिला व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के बृजेश माणी त्रिपाठी ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार करते हुए अभियुक्त मो. अहमद उर्फ अहमद मंसूरी को धारा 363 में 7 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366ए में 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो अधिनियम धारा 6 के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. इस दौरान शिवहर के विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजेश्वर कुमार ने बताया कि पुरनहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दोस्तियां दक्षणी निवासी नथुनी मंसूरी के पुत्र मो. अहमद उर्फ अहमद मंसूरी ने वर्ष 2020 के 27 अक्टूबर की शाम 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर से बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पीड़ित के पिता ने पिपराही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.जिसके बाद पिपराही थाना पुलिस ने कांड का अनुसंधान कर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. जहां न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मो. अहमद उर्फ अहमद मंसूरी को दोषी करार करते हुए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 17 वर्ष का कारावास एवं 70 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायाधीश ने डीएलएसए के द्वारा पीड़ित प्रतिकर कोष से 3 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर पीड़िता को देने का आदेश किया है.
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