डुमरा : बिहार कोचिंग एक्ट 2010 के तहत कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराने का आदेश शिक्षा विभाग के फाइलों में ही सिमट कर रह गया है.
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कोचिंग संस्थानों का निबंधन नहीं
डुमरा : बिहार कोचिंग एक्ट 2010 के तहत कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराने का आदेश शिक्षा विभाग के फाइलों में ही सिमट कर रह गया है. इसे जिले में प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए विभाग के स्तर से आदेश जारी किया गया, प्रशासनिक स्तर से भी जनवरी में दिशा निर्देश जारी किये गये, […]
इसे जिले में प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए विभाग के स्तर से आदेश जारी किया गया, प्रशासनिक स्तर से भी जनवरी में दिशा निर्देश जारी किये गये, लेकिन खुद शिक्षा विभाग ही इस मामले पर गंभीर नहीं है. 29 दिसंबर 16 को डीडीसी ने डीइओ को पत्र भेज एक अभियान चलाकर एक माह के अंदर यानी 31 जनवरी तक जिले के सभी कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराने का निर्देश दिया था, पर तीन माह बीत जाने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक व डीडीसी के आदेश का कोई असर नहीं है.
बता दें कि 16 दिसंबर 16 को विभागीय निदेशक ने डीएम को पत्र भेज कोचिंग संस्थानों का निबंधन सुनिश्चित कराने को कहा था.
निबंधन के लिए कोचिंग संस्थानों को पांच हजार रुपये शुल्क के साथ शिक्षा विभाग में आवेदन देना था. विभागीय टीम को कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट सौंपना है.
क्या कहते हैं अधिकारी
डीइओ सुरेश प्रसाद ने कहा कि अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण कोचिंग संस्थानों का निबंधन नहीं हो सका है. दिशा निर्देश उपलब्ध होने के बाद ही निबंधन की कार्रवाई की जाएगी.
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