गबन मामले में एक वर्ष के कारावास की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Mar 2017 6:10 AM (IST)
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डुमरा कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-छह विकेश कुमार ने मंगलवार को सरकारी राजस्व की राशि गबन करने के मामले में मेजरगंज थाना क्षेत्र के गढ़वा विशनपुर गांव निवासी हरिनारायण सिंह को एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ हीं पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. मामले में मेजरगंज अंचल के तत्कालीन सीओ […]
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डुमरा कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-छह विकेश कुमार ने मंगलवार को सरकारी राजस्व की राशि गबन करने के मामले में मेजरगंज थाना क्षेत्र के गढ़वा विशनपुर गांव निवासी हरिनारायण सिंह को एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ हीं पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
मामले में मेजरगंज अंचल के तत्कालीन सीओ शशिकांत राय ने 15 फरवरी 2003 को थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में हरिनारायण सिंह पर 35 हजार 715 रुपये की राजस्व राशि जमा नहीं कराने का आरोप था. आरोपित ने वर्ष 2002-03 के लिए बाजार का ठेका लिया था. उसे एक लाख 34 हजार 800 रुपये जमा करना था.
अग्रिम राशि के रुप में 98 हजार 785 जमा करना था, लेकिन बार-बार नोटिस व सम्मन के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया. अंत में सीओ को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना पड़ा.
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