सीतामढ़ी : लोहे की सरकारी पाइप व अन्य सामग्री को अवैध रूप से बेचने के प्रयास के मामले में लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. डुमरा थाना पुलिस ने गुरूवार को चारों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जिन तीन अन्य को जेल भेजा गया है उनमें लघु सिंचाई विभाग के स्टेनो श्याम सुंदर प्रसाद, ट्रक चालक अशोक सिंह व जावेद खां शामिल हैं.
गुप्त सूचना पर कार्रवाई
डुमरा थानाध्यक्ष हरिश्चंद्र ठाकुर ने अपने बयान पर उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें उन्होंने कहा है कि गुप्त सूचना मिली थी कि डुमरा थाना के पुराना नाका के समीप रखे लौह सामग्री को अवैध रूप से बेचने की कोशिश की जा रही है. वे मौके पर तुरंत पहुंचे तो पाया कि दो ट्रक पर लोहे का पाइप व अन्य सामग्री लोड किया जा रहा है. पूछताछ में ट्रकों के चालकों ने अपना नाम क्रमश: अशोक सिंह व जावेद खां बताया.
यह भी बताया कि यह पुराना पाइप है जो खराब हो चुका है. विभागीय स्टाफ इसे बेचने के लिए ट्रकों पर लोड कराये हैं. मौके पर मौजूद कार्यपालक अभियंता आलोक प्रसाद व स्टोनो श्याम सुंदर प्रसाद से ट्रकों पर लोहे का पाइप लोड कराने से संबंधित कागजात की मांग की गयी. इस पर अभियंता श्री प्रसाद ने अपने कार्यालय से 31 जनवरी 14 को निर्गत आदेश पत्र, जल संसाधन विभाग के स्तर से 27 जनवरी 14 को निर्गत पत्र व लघु जल संसाधन विभाग के स्तर से 27 जनवरी 14 को ही निर्गत पत्र पुलिस को दिखाया और कहा कि इन्हीं पत्रों के आलोक में पाइप की नीलामी के लिए उसे एक जगह इकट्ठा करने के लिए ले जा रहे हैं.
मामले की खबर नहीं
प्रभात खबर की टीम ने गुरुवार को लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय का मुआयना किया. साहब व बाबू की गिरफ्तारी के चलते कार्यालय में मातम जैसा माहौल था. कर्मियों ने सहायक अभियंता का नाम तो बताया, पर उनका मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया. टीम ने दूसरे माध्यम से कनीय अभियंता अर्जुन सिंह से उनके मोबाइल पर बात की तो उन्होंने ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गये हैं और छुट्टी पर हैं.
उनसे सहायक अभियंता दिलीप कुमार सिंह का नंबर मिला. श्री सिंह ने बताया कि वे पटना में विभागीय काम से आये हैं. कनीय व सहायक अभियंता ने बताया कि इस तरह की घटना घटी है, की उन्हें कोई खबर नहीं है.