कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं दोनों आरोपित चोटाही के अग्निपीडि़तों पर लाठी चार्ज का मामला डुमरा कोर्ट. शहर के कारगिल चौक पर जाम कर प्रदर्शन कर रहे रीगा थाना क्षेत्र के चोटाही गांव के अग्निपीडि़तों पर लाठी चार्ज कराने के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी दीपक कुमार ने गंभीरता से लिया है और दो पूर्व मंत्रियों क्रमश: देवेश चंद्र ठाकुर व मो शाहिद अली खां के अलावा मेहसौल ओपी के तत्कालीन प्रभारी सुनील शर्मा के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. क्या है पूरा मामला चोटाही के अग्निपीडि़त कोदई राय ने उक्त तीनों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया था. मुकदमा के अनुसार, वर्ष 2010 में आग से सैकड़ों लोगों की घर जल गयी थी. इसे ले कारगिल चौक पर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. सीएम नीतीश कुमार का घेराव करने के दौरान उक्त दोनों पूर्व मंत्रियों के आदेश पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसमें कई लोग जख्मी हो गये थे. इसी मामले में उक्त तीनों आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं.
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दो पूर्व मंत्रियों पर गैर जमानतीय वारंट
कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं दोनों आरोपित चोटाही के अग्निपीडि़तों पर लाठी चार्ज का मामला डुमरा कोर्ट. शहर के कारगिल चौक पर जाम कर प्रदर्शन कर रहे रीगा थाना क्षेत्र के चोटाही गांव के अग्निपीडि़तों पर लाठी चार्ज कराने के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी दीपक […]
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