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तत्कालीन दारोगा की गिरफ्तारी का आदेश

— तदर्थ एडीजे प्रथम ने एसपी को लिखा पत्र– दहेज हत्या के एक केस में आइओ हैं दारोगाडुमरा कोर्ट . दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट में गवाही नहीं देने पर तदर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. उन्होंने एसपी को पत्र लिख कर रीगा थाना […]

— तदर्थ एडीजे प्रथम ने एसपी को लिखा पत्र– दहेज हत्या के एक केस में आइओ हैं दारोगाडुमरा कोर्ट . दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट में गवाही नहीं देने पर तदर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. उन्होंने एसपी को पत्र लिख कर रीगा थाना के तत्कालीन दारोगा वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि दारोगा अगर नौकरी में है तो उसके वेतन पर रोक लगायी जाय, अगर सेवानिवृत हैं तो उनके पेंशन पर रोक लगायी जाय. पत्र की कॉपी डीजीपी, गृह विभाग एवं राज्य सरकार को भी भेजा गया है. मामला रीगा थाना क्षेत्र के भवदेपुर गांव का है. डुमरा थाना क्षेत्र के मेथौरा गांव निवासी रघुवीर प्रसाद सिंह ने आठ मई 2008 को रीगा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दहेज में बाइक की मांग पूरी नहीं करने पर पुत्री रेणु देवी की हत्या कर शव जला देने का आरोप लगाया था. तत्कालीन दारोगा वीरेंद्र सिंह उक्त केस के आइओ हैं एवं उनकी गवाही केस के फैसले में महत्वपूर्ण है.

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