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जाली नोट बरामदगी मामले में चार रिहा
डुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने बुधवार को जाली नोट बरामदगी के एक मामले में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद चार आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. इनमें नानपुर थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव निवासी बुधन कुमार, रीगा के कपरौल निवासी मो मोदीन […]
डुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने बुधवार को जाली नोट बरामदगी के एक मामले में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद चार आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. इनमें नानपुर थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव निवासी बुधन कुमार, रीगा के कपरौल निवासी मो मोदीन और पूर्वी चंपारण के छतौनी निवासी मो महफूज आलम,
नानपुर के रायपुर बाजार के नागेंद्र चौधरी शामिल है. वर्ष 2012 में पुलिस ने नगर थाना के भवदेपुर मेला रोड से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जाली नोट बरामद किया था. इसे लेकर मेजरगंज थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने नगर थाना में प्राथमिकी(कांड संख्या-610/12) दर्ज कराया था.
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