डुमरा कोर्ट : तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी चकमहिला वार्ड संख्या-पांच निवासी श्रवण कुमार को भादवि की धारा-302 में आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड की भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने भादवि की धारा 201 में तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है. दोनों सजा साथ साथ चलेगा. सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति भूषण ने पक्ष रखा. मालूम हो कि 30 जनवरी को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद श्रवण कुमार को दोषी करार दिया था. वर्ष 2011 में मृतका सोनम कुमारी के पिता उपेंद्र प्रसाद ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें अपनी पुत्री की हत्या महज दहेज में मांगी गयी डेढ़ लाख रुपया नहीं दिये जाने को लेकर करने का आरोप लगाया था.
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पत्नी की हत्या में श्रवण को उम्रकैद
डुमरा कोर्ट : तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी चकमहिला वार्ड संख्या-पांच निवासी श्रवण कुमार को भादवि की धारा-302 में आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड की भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त […]
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