यौनाचार में आरोपित को सात साल की सजा
Updated at : 17 Dec 2019 1:14 AM (IST)
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डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश विरेंद्र प्रताप सिंह ने सात वर्ष के एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के एक मामले में सोमवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपी बेलसंड थाना क्षेत्र के भरवारी गांव निवासी जय किशुन साह के पुत्र नीरज कुमार उर्फ […]
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डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश विरेंद्र प्रताप सिंह ने सात वर्ष के एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के एक मामले में सोमवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपी बेलसंड थाना क्षेत्र के भरवारी गांव निवासी जय किशुन साह के पुत्र नीरज कुमार उर्फ पिंटू को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा चार में सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
अर्थदंड की राशि नहीं दिये जाने पर छह माह की अतरिक्त सजा सुनाया है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अर्मिल व बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता कॉमरेड नरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने पक्ष रखा.
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