डुमरा कोर्ट : एडीजे सप्तम भूपेंद्र नरायण सिंह ने मुआवजे की राशि नहीं देने के एक मामले में सुनवाई के बाद डुमरा थाना क्षेत्र के मैथोरा गांव निवासी उमेश प्रसाद सिंह की 46 डिसमिल जमीन की नीलामी का आदेश दिया है.
कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित रामलोचन महतो द्वारा वर्ष 2010 में दाखिल इजरायल वाद संख्या 2/10 के आलोक में दिया है. मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता बाबुनंदन प्रसाद व विपक्ष की ओर से अधिवक्ता इंद्रकांत चौधरी ने पक्ष रखा. बताया गया कि वर्ष 1987 में उमेश सिंह का ईंख लदा ट्रैक्टर लेकर चालक फिदा हुसैन जा रहा था, इसी दौरान डुमरा थाना क्षेत्र के सिरा गांव निवासी रामलोचन महतो को चंद्रहठी के समीप ठोकर मार दिया, जिससे उसका पैर पूरी तरह जख्मी हो गया. इलाज के दौरान डॉक्टर को श्री महतो के पैर को जांघ के नीचे से काटना पड़ा.
श्री महतो के शिकायत पर सुनवाई के बाद चालक फिदा हुसैन को दो वर्ष की सजा सुनाई गयी. वहीं वादी द्वारा दाखिल क्लेम केश संख्या 1/88 में तत्कालीन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम बदन सिंह ने विपक्षी उमेश सिंह को नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से 1.46 लाख रुपये श्री महतो को देने का आदेश दिया, लेकिन विपक्षी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गये.
जहां उनका अपील खारिज कर दिया गया. जिसके बाद भी रुपये नहीं मिलने पर महतो ने वर्ष 2010 में इजरायल वाद लाया, किंतु विपक्षी टाल मटोल करता रहा. इसी बीच श्री महतो की मौत हो गयी. तब कोर्ट ने श्री सिंह के जमीन को निलाम कर रुपये देने का आदेश दिया हैं.