बाल मजदूरी कराने वाले गैराज संचालक को 50 हजार जुर्माना

Updated at : 03 Apr 2019 1:41 AM (IST)
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बाल मजदूरी कराने वाले गैराज संचालक को 50 हजार जुर्माना

डुमरा कोर्ट : 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम कराने के मामले में आरोपित एक व्यक्ति को एसडीजेएम, पुपरी अखिलेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित व नानपुर थाना क्षेत्र के नानपुर गांव निवासी मो तमन्ने पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनायी. साथ […]

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डुमरा कोर्ट : 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम कराने के मामले में आरोपित एक व्यक्ति को एसडीजेएम, पुपरी अखिलेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित व नानपुर थाना क्षेत्र के नानपुर गांव निवासी मो तमन्ने पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनायी. साथ ही अर्थ दंड की राशि जमा नहीं कराने पर एक माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. हालांकि, आरोपित ने अर्थ दंड की राशि को जमा करा दिया.

मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (बाल श्रम) रमेश कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा. मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि श्रम-5 प्रवर्त्तक, पुपरी अनुमंडल राजेंद्र कुमार ने 17 मार्च 2017 को आरोपित के टावर चौक, पुपरी स्थित मोटर साइकिल गैरेज पर एक 13 वर्षीय बाल मजदूर मो इमदाद से काम कराया जा रहा था, जिसको लेकर श्रम प्रवर्तक ने अभियोजन वाद दायर किया था.
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