सीतामढ़ी : सिमरन यौन शोषण मामले में मामा दिग्विजय के खिलाफ न्यायालय में आरोप किया गठित

Updated at : 29 Nov 2018 9:17 AM (IST)
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सीतामढ़ी : सिमरन यौन शोषण मामले में मामा दिग्विजय के खिलाफ न्यायालय में आरोप किया गठित

डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी) : मोतिहारी जिले के ढाका की पीड़िता सिमरन (काल्पनिक नाम) के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपित मामा दिग्विजय मिश्रा पर आरोप का गठन किया गया है. पीड़िता की ओर से दर्ज बाजपट्टी थाना कांड संख्या 129/17 में बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र […]

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डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी) : मोतिहारी जिले के ढाका की पीड़िता सिमरन (काल्पनिक नाम) के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपित मामा दिग्विजय मिश्रा पर आरोप का गठन किया गया है.
पीड़िता की ओर से दर्ज बाजपट्टी थाना कांड संख्या 129/17 में बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपित बाजपट्टी के बाबू नरहा गांव निवासी मामा दिग्विजय मिश्रा के विरुद्ध मामले की सुनवाई की. उसके खिलाफ भादवि की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप का गठन किया. मामले में विशेष लोक अभियोजक जुनैद ने पक्ष रखा. आरोपित दिग्विजय मिश्रा काफी समय से मंडलकारा सीतामढ़ी में बंद है.
इस दौरान वह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश के न्यायालय से जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद वह जमानत के लिए पटना हाइकोर्ट की शरण में गया. जहां न्यायमूर्ति एस कुमार ने 20 नवंबर 2018 को उसके जमानत अर्जी को नामंजूर करते हुए मामले का निष्पादन एक वर्षों के अंदर करने आदेश दिया है.
— क्या पूरा मामला
वर्ष 2015 में पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र से मोतिहारी पुलिस ने सिमरन को मो शमीम नामक अपराधी के चंगुल से मुक्त कराया था.
सिमरन अपने मामा के घर रह रही थी. उस दौरान जिला प्रशासन की ओर से उसकी सुरक्षा के लिए दो पुरुष अंगरक्षक व एक महिला चौकीदार को नियुक्ति भी किया गया था. इसी बीच 19 अप्रैल 2017 को सिमरन ने बाजपट्टी थाने में अपने मामा व मामी को आरोपित करते हुए मुकदमा दर्ज कराया कि उसके मामा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे.
इसमें उसकी मामी भी सहयोग करती थी तथा मामा धमकी देते थे कि यदि तुमने ये सारी बाते अपने अंगरक्षकों को बतायी, तो तेजाब से जलाकर चेहरा खराब कर देंगे. उसने अपने साथ हुई घटना की वीडियो भी बनाये जाने की बात प्राथमिकी में की है. पीड़िता वर्तमान में महिला सुधार गृह, गायघाट पटना में रह रही है.
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