दो के खिलाफ गैर जमानती वारंट
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :21 Dec 2017 5:07 AM (IST)
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आदेश. कोर्ट में नहीं पहुंचे थे पुलिस अिधकारी सअनि अरुण कुमार सुप्पी सहायक थाने में हैं पदस्थापित दूसरा आरोपित सुप्पी के पूर्व थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सकरा थाने में है कार्यरत सीतामढ़ी : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहने पर दो पुलिस अधिकारी […]
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आदेश. कोर्ट में नहीं पहुंचे थे पुलिस अिधकारी
सअनि अरुण कुमार सुप्पी सहायक थाने में हैं पदस्थापित
दूसरा आरोपित सुप्पी के पूर्व थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सकरा थाने में है कार्यरत
सीतामढ़ी : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहने पर दो पुलिस अधिकारी के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी किया है.
यह वारंट 18 नवंबर 17 को ही जारी किया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक दोनों में से किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी है. आरोपित सुप्पी सहायक थाना के पूर्व प्रभारी जितेंद्र कुमार फिलहाल मुजफ्फरपुर के सकरा थाना में है तो दूसरे आरोपित सअनि अरुण कुमार सुप्पी थाना में ही पदस्थापित है.
क्या है पूरा मामला
बैरगनिया थाना क्षेत्र के अख्ता गांव निवासी मनोज राम की पत्नी नीतू कुमारी ने उक्त दोनों आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखी है. नीतू अख्ता पूर्वी पंचायत की विकास मित्र भी है. मुकदमा के अनुसार, 23 मार्च 17 को वह विभागीय काम से प्रखंड कार्यालय गयी थी, जहां सअनि अरुण राय पहुंचे और उसे बुलाकर थाना प्रभारी रहे जितेंद्र कुमार के कार्यालय में ले गये. वहां श्री कुमार ने उससे ननद के अपहरण के मुकदमे को सुलह कर लेने को कहा.
वह ऐसा करने से इनकार कर गयी. इसे लेकर उसे काफी फटकार लगायी गयी और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया. साथ ही एक सादा कागज पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश करने के अलावा दोनों पति – पत्नी को झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गयी. नीतू ने आरोप लगाया गया था कि आरोपितों द्वारा थाना में उसके साथ मारपीट भी की गयी थी. इससे पूर्व भी उसे प्रताड़ित किया गया था. कोर्ट से हाजिर नहीं होने पर पांच अगस्त 17 को आरोपितों को सम्मन भेजा गया था. बाद में वारंट जारी किया गया.
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