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मानिक चौक उत्तरी पंचायत की मुखिया बर्खास्त

रून्नीसैदपुर : जन्म तिथि में हेराफेरी मामले में प्रखंड की मानिक चौक उत्तरी पंचायत की मुखिया डॉली कुमारी को पद से बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं उक्त पंचायत में मुखिया का पद रिक्त घोषित कर दिया गया है. मानिक चौक उत्तरी निवासी रामश्रेष्ठ भगत द्वारा दर्ज शिकायत के आलोक में सुनवाई करते हुए राज्य […]

रून्नीसैदपुर : जन्म तिथि में हेराफेरी मामले में प्रखंड की मानिक चौक उत्तरी पंचायत की मुखिया डॉली कुमारी को पद से बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं उक्त पंचायत में मुखिया का पद रिक्त घोषित कर दिया गया है.

मानिक चौक उत्तरी निवासी रामश्रेष्ठ भगत द्वारा दर्ज शिकायत के आलोक में सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पटना के आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने यह
कार्रवाई की है. वहीं कार्रवाई से
संबंधित पत्र आरोपित मुखिया डॉली कुमारी, वादी रामश्रेष्ठ भगत व सीतामढ़ी डीएम को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है.
राज्य निर्वाचन आयुक्त
ने की कार्रवाई
रामश्रेष्ठ भगत द्वारा दर्ज शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सुनाया फैसला
डीएम को पत्र भेज कर आयोग ने दी जानकारी
मामला जन्म तिथि में हेराफेरी का
मानिक चौक उत्तरी पंचायत की मुखिया डॉली कुमारी के उम्र पर सवाल उठाते हुए इसी पंचायत के रामश्रेष्ठ भगत द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज करायी गयी. जिसमें बताया गया कि डॉली कुमारी की उम्र नियमों के अनुसार 21 वर्ष से कम है. ऐसे में उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये. अरजी में बताया गया की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2011 में जारी मैट्रिक के अंक पत्र में डॉली की जन्म तिथि 21 जून 1995 है. जबकि वह वर्ष 2016 में बतौर मुखिया चुनी गयी.
उस वक्त उसकी उम्र 21 वर्ष से कम थी. हालांकि डॉली ने ने नामांकन के शपथ पत्र में अपनी जन्म तिथि 20 जून 1993 दर्ज कराया था. इसके लिए परिहार के नरंगा पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र सौंपा था. मामले को लेकर दोनों के अधिवक्ताओं ने बहस की. वहीं डीएम सीतामढ़ी के 16 जनवरी 2017 को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई की. मुखिया के अधिवक्ता ने नामांकन में सुधार से संबंधित बोर्ड को भेजे गए आवेदन का हवाला दिया.
लेकिन आयोग ने यह कह कर इसे अस्वीकार कर दिया की अगर गड़बड़ी थी तो पहले सुधार के लिए आवेदन क्यों नहीं किया गया. आयोग ने कहा कि जब मामला दर्ज हुआ तब डॉली कुमारी द्वारा सुधार के लिए आवेदन दिया गया. डॉली के अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कागजात से असंतुष्ट आयोग के आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने मानिक चौक उत्तरी पंचायत की मुखिया की सदस्यता रद्द कर दी है.

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