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28 लाख से अधिक राशि पर एक फीसदी की कटौती

डुमरा : वाणिज्य कर विभाग के तत्वावधान में बुधवार को डुमरा स्थित एक होटल में माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत सभी पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान अधिकारियों ने पंचायत सचिवों को श्रोत पर कटौती करने व निबंधन की प्रक्रिया बताया. साथ ही भुगतान के नये प्रणाली की जानकारी दी गयी. […]

डुमरा : वाणिज्य कर विभाग के तत्वावधान में बुधवार को डुमरा स्थित एक होटल में माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत सभी पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान अधिकारियों ने पंचायत सचिवों को श्रोत पर कटौती करने व निबंधन की प्रक्रिया बताया. साथ ही भुगतान के नये प्रणाली की जानकारी दी गयी.

कटौतीकर्ता को प्राधिकार से संबंधित प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी अनुबंध के तहत 28 लाख से अधिक राशि पर एक फीसदी की दर से कर की कटौती की जायेगी व राशि का सरकारी कोष में भुगतान किया जायेगा. कर कटौती को अनिवार्य रूप से सरकारी कोष में जिस माह कटौती की गयी है, उसके अगले माह 10 तारीख तक जमा करना होगा. यदि भुगतान में देरी हुई तो कटौती की गयी रकम पर नियमानुसार ब्याज का भुगतान भी करना होगा. बताते चले कि वस्तु एवं सेवा कर एक एकीकृत टैक्स व्यवस्था है. मौके पर वाणिज्य कर उपायुक्त सुनीता कुमारी, सहायक आयुक्त राजकिशोर प्रसाद, वाणिज्य कर अधिकारी विवेकानंद राय मौजूद थे.

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