सरकारी गवाह समय पर नहीं पहुंचे तो कोर्ट में रुकती है सुनवाई, शेखपुरा में प्रधान जिला जज ने दिए निर्देश

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सांकेतिक तस्वीर

शेखपुरा में प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने जिला विधिक मॉनिटरिंग सेल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकारी गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देश दिया. उन्होंने केस डायरी की देरी पर नाराजगी जताते हुए पुलिस और अभियोजकों को आपराधिक मामलों में संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी.

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शेखपुरा में प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने शनिवार को जिला विधिक मॉनिटरिंग सेल की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में उन्होंने जिलाधिकारी शेखर आनंद को सरकारी गवाहों को ससमय न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित करने का निर्देश दिया.

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वहीं एसपी हिमांशु को जमानत आवेदन की सुनवाई के समय मांग पर पुलिस केस डायरी उपलब्ध कराने और पुराने आपराधिक मामलों का अनुसंधान तेजी से पूरा कर आरोप पत्र समर्पित करने को कहा.

ससमय केस डायरी और गवाहों की उपस्थिति पर नाराजगी व निर्देश

विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि प्रधान जिला जज ने जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान केस डायरी देर से उपलब्ध कराने पर नाराजगी प्रकट की.

उन्होंने निर्धारित तिथि से पूर्व ही केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि सुनवाई बाधित न हो. साथ ही पुलिस और सरकारी गवाहों (जैसे डॉक्टरों) को गवाही के लिए मुस्तैदी से उपस्थित करवाने का निर्देश दिया.

न्यायालय आधारभूत संरचना, न्याय वाटिका और सड़क चौड़ीकरण पर चर्चा

बैठक में जिला न्यायालय की आधारभूत संरचनाओं, कर्मियों के आवास और न्याय वाटिका के सौंदर्यीकरण कार्य को तेज करने पर चर्चा हुई. इसके अलावा न्यायाधीशों के लिए निर्मित रैंगनिया मैदान स्थित आवासीय परिसर के आवागमन हेतु सड़क चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.

गेट पर सुरक्षा जांच और संवेदनशीलता की सलाह

न्यायालय परिसर के सभी गेटों पर सुरक्षा जांच में तेजी लाने, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और उनके कर्तव्य पालन का समय-समय पर निरीक्षण करने की सलाह दी गई.

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बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस और अभियोजकों को आपराधिक मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने में संवेदनशील रहने को कहा गया.

बैठक में प्रशासनिक व पुलिस महकमे के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में डीएम शेखर आनंद, एसपी हिमांशु, लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा, मुख्य अभियोजन पदाधिकारी सुशील कुमार, विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव सहित जेल, नगर, स्वास्थ्य व भवन निर्माण विभाग के अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे.


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