शेखपुरा : अपहरण के 11 साल पुराने मामले में नालंदा के दो आरोपित दोषी करार, 17 को सजा पर फैसला

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कोर्ट सुनाएगा फैसला ( सांकेतिक तस्वीर )

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11 साल पुराने अपहरण मामले में प्रधान जिला जज ने दो लोगों को दोषी करार दिया है. 2 अक्टूबर 2015 को हीरा चौधरी के अपहरण के इस मामले में 17 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी.

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Kidnapping Case : प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी में 11 वर्ष पुराने अपहरण के एक मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया. दोनों व्यक्ति निकटवर्ती नालंदा जिला के कल्याणबीघा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के रहने वाले कन्हैया महतो और सुधीर राम है. दोनों को दोषी करार दिए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया. न्यायाधीश ने इनको सजा के अवधि पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.

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दो अक्तूबर, 2015 में हीरा का हुआ था अपहरण

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा और अपार लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि 2 अक्टूबर 2015 को शेखपुरा जिले के केवटी थाना अंतर्गत निवासी हीरा चौधरी का बदमाशों ने अपहरण कर लिया. इस संबंध में उनकी पत्नी दुर्गा देवी ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. इस मामले में पुलिस ने अपहृत की पत्नी की शिकायत पर मामले की जांच करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया.

पुलिस ने अपहृत को कर लिया था सकुशल बरामद

इस मामले में अभियोजन द्वारा कई महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ते हुए न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया. इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार दिया. लोक अभियोजक ने बताया कि अपहृत घटना के दिन घर से बाजार के लिए निकले थे. लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं आने पर उनकी पत्नी ने अपहृत की खोज दिन शुरू की. इस दौरान अपहृत के बड़े भाई ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें बोलोरो गाड़ी पर बिठाकर कहीं ले जाया गया है. पुलिस ने गंभीरता से कदम उठाते हुए पूरे मामले का पटाक्षेप किया था.

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