रोहतास में अवैध अल्ट्रासाउंड-नर्सिंग होम पर प्रशासन का एक्शन, 48 की जांच, 3 केंद्र सील

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सांकेतिक तस्वीर

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सासाराम में नियमों का उल्लंघन करने वाले अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों और नर्सिंग होम पर प्रशासन ने छापेमारी कर तीन संस्थानों को सील किया है.

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सासाराम सदर. जिले में नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों और नर्सिंग होम पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा के निर्देश पर जिलेभर में ऐसे संस्थानों के खिलाफ लगातार जांच और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. जांच में अनियमितता मिलने पर संस्थानों को सील करने के साथ ही संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी है.

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डीएम ने सभी अनुमंडलों में जांच का दिया निर्देश

डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों और नर्सिंग होम की जांच करने का निर्देश दिया है. खासकर वैधानिक प्रावधानों और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है. इसके बाद डेहरी, बिक्रमगंज और सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में जांच अभियान तेज कर दिया गया है.

डेहरी में 12 केंद्रों की जांच, एक सील

डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में अब तक कुल 12 संस्थानों और केंद्रों की जांच की गई. जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक संस्थान को सील कर दिया गया. वहीं, दो संस्थानों के दस्तावेजों की जांच अभी जारी है. जांच में नौ संस्थानों की स्थिति और कागजात सही पाए गए.

बिक्रमगंज में 36 संस्थान जांच के घेरे में

बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई और व्यापक रही. यहां कुल 36 संस्थानों और केंद्रों की जांच की गई. इनमें दो संस्थानों को सील किया गया है. वहीं, 10 संस्थानों के कागजात की जांच की जा रही है. जांच के दौरान 24 संस्थानों की स्थिति सही पाई गई.

जनप्रतिनिधियों ने भी कार्रवाई की मांग की थी

अवैध अल्ट्रासाउंड और नर्सिंग होम के संचालन को लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने भी चिंता जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी. इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्देश दिया.

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना वैध अनुमति अथवा नियमों का उल्लंघन कर अल्ट्रासाउंड केंद्र या नर्सिंग होम चलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी. जांच और छापेमारी का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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