रोहतास परिवहन विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन वाहन डिलीवरी पर शोरूम संचालकों को चेताया,वाहन भी हो सकता है जब्त

1- जिला परिवहन कार्यालय | Prabhat Khabar Network
रोहतास जिले में परिवहन विभाग ने बिना नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के चल रहे वाहनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. ऐसे वाहनों पर ₹2500 का जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी हो सकता है. अब वाहन बेचने वाले शोरूम भी कार्रवाई के दायरे में होंगे.
Without Number Plate Vehicle Fine : रोहतास जिले में बिना नंबर प्लेट और बिना पंजीकरण के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है. विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाते पकड़े जाने पर ₹2500 का जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन भी जब्त किया जा सकता है. अब ऐसे वाहन बेचने वाले शोरूम भी कार्रवाई के दायरे में होंगे.
Rohtas News : बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर लगातार चल रहा विशेष अभियान
जिला परिवहन विभाग शहर के साथ-साथ विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख मार्गों पर विशेष वाहन जांच अभियान चला रहा है. अभियान के दौरान कई बाइक, कार और टोटो ऐसे मिले, जिन पर न तो नंबर प्लेट लगी थी और न ही उनका विधिवत पंजीकरण कराया गया था. विभाग ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.
शोरूम को भी दिया गया स्पष्ट निर्देश
एमवीआई कौशल किशोर त्रिपाठी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई भी ऑटोमोबाइल शोरूम बिना पंजीकरण और नंबर प्लेट के वाहन की डिलीवरी नहीं दे सकता. इसके बावजूद जिले के कुछ बाइक, कार और टोटो शोरूम तथा पड़ोसी राज्य के कुछ शोरूम केवल सेल लेटर देकर वाहन ग्राहकों को सौंप रहे हैं. ऐसे मामलों में संबंधित शोरूम संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
बिना रजिस्ट्रेशन वाहन मिलने पर लगेगा ₹2500 जुर्माना
परिवहन विभाग के अनुसार, जांच के दौरान यदि कोई वाहन बिना नंबर प्लेट और बिना पंजीकरण के चलता मिला तो उस पर ₹2500 का जुर्माना लगाया जाएगा. गंभीर मामलों में वाहन जब्त भी किया जा सकता है. विभाग ने वाहन मालिकों से पंजीकरण और नंबर प्लेट मिलने के बाद ही वाहन सड़क पर उतारने की अपील की है.
अपराधियों के लिए आसान बन जाते हैं बिना नंबर वाले वाहन
एमवीआई ने कहा कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल अपराधी और शरारती तत्व आसानी से कर सकते हैं. ऐसे वाहनों की पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे अपराध के बाद आरोपियों को पकड़ने में परेशानी आती है. इसलिए यह केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है.
'एफ' लिखकर लंबे समय तक वाहन चलाना गलत धारणा
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि वाहन पर केवल 'एफ' लिखकर लंबे समय तक बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना नियमों के खिलाफ है. अधिकतम एक सप्ताह तक ही ऐसी सीमित छूट मानी जाती है. इसके बाद यदि वाहन बिना नंबर प्लेट सड़क पर चलता मिला तो जुर्माना या जब्ती की कार्रवाई हो सकती है.
एचएसआरपी नंबर प्लेट क्यों है जरूरी
एमवीआई ने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले इस्तेमाल होने वाली सामान्य नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था, जिससे वाहन चोरी के मामलों में बढ़ोतरी होती थी. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लागू होने के बाद चोरी के वाहनों की पहचान आसान हुई है. यह प्लेट एक बार लगने के बाद आसानी से हटाई नहीं जा सकती और ट्रैफिक पुलिस को नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान व चालान करने में भी मदद मिलती है.
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