नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Author Alok kumar
Updated:
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

विशेष न्यायाधीश पोक्सो स्मिता राज ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मकेर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी मुकेश साह एवं सत्येंद्र महतो को विभिन्न धाराओं में कठोर सजा सुनायी है.

विज्ञापन

छपरा. विशेष न्यायाधीश पोक्सो स्मिता राज ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मकेर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी मुकेश साह एवं सत्येंद्र महतो को विभिन्न धाराओं में कठोर सजा सुनायी है. न्यायालय ने दोनों दोषियों को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनायी है. वहीं पोक्सो की धारा 6 के तहत भी दोनों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा दी गयी है. इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डीबी) के तहत दोनों दोषियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनायी गयी है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा जेल में बितायी गयी अवधि का समायोजन किया जायेगा. न्यायालय ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

विज्ञापन
Alok Kumar

लेखक के बारे में

By Alok Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन