दहेज हत्या मामले में पति को सश्रम कारावास

Published at :10 Mar 2017 4:19 AM (IST)
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दहेज हत्या मामले में पति को सश्रम कारावास

छपरा (कोर्ट) : दहेज में रंगीन टीवी और बाईक नही मिलने पर पत्नी की जलाकर हत्या कर शव को गायब करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित पति को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. गुरूवार को एडीजे नवम ओमप्रकाश पांडेय ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 30/13 के सत्रवाद संख्या 54/14 की सुनवाई […]

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छपरा (कोर्ट) : दहेज में रंगीन टीवी और बाईक नही मिलने पर पत्नी की जलाकर हत्या कर शव को गायब करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित पति को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. गुरूवार को एडीजे नवम ओमप्रकाश पांडेय ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 30/13 के सत्रवाद संख्या 54/14 की सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित रसूलपुर थाना क्षेत्र के डोहर निवासी व मृतका प्रतिमा देवी के पति गुड्डू सिंह को भादवि की धारा 304 बी में सात वर्ष सश्रम और धारा 201 में तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दोनों में पांच हजार अर्थदंड की सजा जिसे नही देने पर छः माह अतिरिक्त की सजा का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि बनियापुर थाना क्षेत्र निवासी अवध किशोर सिंह ने रसूलपुर थाना में एक मामला दर्ज कराते हुए मृतका प्रतिमा के पति गुड्डू सिंह समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था. जिसमे आरोप लगाया था कि सभी ने दहेज की खातिर उसकी पुत्री की जला कर हत्या कर शव को गायब कर दिया है.

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