छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में गुरुवार को आरोप का पुनर्गठन नहीं हो सका, साथ ही किसी साक्ष्य के उपस्थित नहीं होने के कारण गवाही भी नहीं हो सकी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट में चल रहे हिंगोरा अपहरण मामले के सत्र वाद संख्या 283/14 में आरोप का पुनर्गठन होना था
. इसको लेकर न्यायाधीश के मामले के सभी अभियुक्तों को कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया था ताकि आरोप का गठन किया जा सके. परंतु मामले में बनाया गया एक अभियुक्त हाजीपुर के चेचर निवासी सबल किशोर सिंह उपस्थित नहीं हो सका. उसकी ओर से बीमार होने का एक आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने आवेदन को अस्वीकृत करते हुए सबल किशोर की जमानत रद्द करने तथा उसपर गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि मामले में आरोप गठन का आदेश दिया. ज्ञात हो कि मामले में आरोप गठन को लेकर अभियुक्त रविश कुमार को पटना बेऊर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में उपस्थापित कराया गया था. वहीं अन्य सभी अभियुक्त भी कोर्ट में उपस्थित थे. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद तथा बचाव पक्ष से बीरेश कुमार चौबे कोर्ट में उपस्थित थे.