पहल. प्रखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रमुख होंगे
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बनेंगी बाल संरक्षण समितियां का गठन
पहल. प्रखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रमुख होंगे स्तरीय समिति का अध्यक्ष मुखिया होगा छपरा (सदर) : समाज कल्याण विभाग के निर्देश के आलोक में डीएम ने जिले के सभी प्रखंडों तथा पंचायतों में प्रखंड व पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित करने का निर्देश सभी बीडीओ, सीडीपीओ, थानाध्यक्ष, बीइइओ प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी आदि को […]
स्तरीय समिति का अध्यक्ष मुखिया होगा
छपरा (सदर) : समाज कल्याण विभाग के निर्देश के आलोक में डीएम ने जिले के सभी प्रखंडों तथा पंचायतों में प्रखंड व पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित करने का निर्देश सभी बीडीओ, सीडीपीओ, थानाध्यक्ष, बीइइओ प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी आदि को दिया है. जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक के साथ-साथ प्रेषित पत्र में डीएम ने बाल संरक्षण समितियों की संरचना, गठन की प्रक्रिया, बाल संरक्षण समिति के अध्यक्षों एवं कार्य, उनकी अयोग्यता, बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में विस्तृत निर्देश अधिसूचना के माध्यम से जारी किया है. जिससे सभी प्रखंड एवं जिला स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन सशमय हो सके.
प्रखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रमुख, उपाध्यक्ष होंगे : जिले के 20 प्रखंडों में गठित प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति में कम से कम 17 सदस्य होंगे जिनमें प्रखंड प्रमुख अध्यक्ष, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह अध्यक्ष, उप प्रमुख उपाध्यक्ष, सीडीपीओ संयोजक/सदस्य सचिव होंगे. इसके अलावें जिला परिषद क्षेत्र के सभी सदस्य, पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सभी अध्यक्ष,
सभी बीडीसी, जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि, पुलिस प्रतिनिधि, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बाल प्रतिनिधि, चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे.
पंचायत स्तरीय समिति में कम से कम 20 सदस्यों में कम से कम सात महिला : जिले के सभी 323 पंचायतों में बाल अधिकारों के स्थापित सिद्धांतों, समाज संरक्षण समिति के गठन एवं सुदृढीकरण हेतु पंचायत स्तर पर गठित कमेटी में कम से कम 20 सदस्य होंगे. जिसमें सात महिला सदस्य होंगे. पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में पंचायत के मुखिया को अध्यक्ष, उप मुखिया उपाध्यक्ष, सीडीपीओ द्वारा मनोनीत, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका, संयोजक सह सदस्य सचिव होंगे.
इसके अलावें पंचायत के सरपंच, पंचायत के बीडीसी, सभी वार्ड सदस्य बीइओ द्वारा मनोनीत एक स्कूल शिक्षक, एक एएनएम, एक विकास मित्र, एक आंगनबाड़ी सेविका, किशोरी/सबला एवं मिना मंच/ बाल संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले बाल प्रतिनिधि, एससीएसटी के दो सदस्य, समुदाय के सम्मानित दो व्यक्ति, स्थानीय चौकीदार, समुदाय आधारित संगठन के सदस्य शामिल है.
20 प्रखंडों व 323 पंचायतों में समिति का गठन
बाल संरक्षण समिति के गठन का उद्देश्य
बाल अधिकारों के प्रति सामुदायिक जागरूकता एवं चेतना सृजित करना
बच्चों के हित में माता-पिता एवं समुदाय के व्यवहारगर्त बदलवाओं को बढ़ावा देना
समुदाय में बाल अधिकारों के हनन की रिपोर्ट करना,आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा जरूरी होतो इससे उपयुक्त अधिकारी के पास अग्रसारित करना
बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों-योजनाओं के प्रति समुदाय में जागरूकता
समुदाय में विषम परिस्थिति में रह रहे बच्चों की पहचान करना एवं इन बच्चों को शामिल करते हुए बाल संरक्षण योजना तैयार कर जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद, विशेष किशोर विधिक इकाइयों के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए साझा करना.
क्या कहते हैं अधिकारी
समिति के गठन एवं सुदृढ़िकरण हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति के गठन का निर्देश दिया गया. जिससे बच्चों को उनका पर्याप्त हक मिल सके. इस संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है.
दीपक आनंद, डीएम, सारण
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