छपरा (कोर्ट) : पंचायत शिक्षकों के नियोजन से संबंधित अभिलेखों को निगरानी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये चार पंचायत सचिवों द्वारा दाखिल अलग-अलग जमानत आवेदनों पर जिला जज ने सुनवाई की. सोमवार को जिला जज रमेश तिवारी ने परसा थाना कांड संख्या 144/16 के दो पंचायत सचिव अभियुक्तों अहमद अली और अखिलानंद मिश्रा के संयुक्त जमानत आवेदनों पर सुनवाई करते हुए अभियोजन से मामले से संबंधित केस डायरी को 22 अगस्त के पूर्व प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
वहीं, जिला जज ने मकेर थाना कांड संख्या 82/16 के अभियुक्त सचिवों देवबालक सिंह और बालेश्वर सिंह के संयुक्त जमानत आवेदनों पर सुनवाई करते हुए याचिका को सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है. विदित हो कि चारों पंचायत सचिवों पर उनके बीइओ क्रमश: दिवाकर सिंह और रामजी पांडेय ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त बनाया है.