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नाबालिगों ने चलायी गाड़ी तो अभिभावक जायेंगे जेल

सख्ती. बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को ले उठाया गया कदम छपरा(सारण) : अपने लाडले को अगर बाइक चलाने को दे रहे हैं तो, रुकिए! अगर वह नाबालिग है तो, आप दंडित हो सकते हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देने वाले अभिभावकों के लिए खबरदार करने वाली खबर […]

सख्ती. बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को ले उठाया गया कदम

छपरा(सारण) : अपने लाडले को अगर बाइक चलाने को दे रहे हैं तो, रुकिए! अगर वह नाबालिग है तो, आप दंडित हो सकते हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देने वाले अभिभावकों के लिए खबरदार करने वाली खबर है. उन्हें तीन माह की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. सरकार के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस बाबत जिले के सभी थानाध्यक्षों और अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
क्या है स्थिति : वर्तमान समय में काफी संख्या में नाबालिग दोपहिया तथा चारपहिया वाहन चला रहे हैं. इस वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. नाबालिगों के गलत ढंग से वाहन चलाने कारण सड़कों पर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है. इसके प्रति अभिभावक भी उदासीन है. आलम यह है कि मैट्रिक तथा इंटर में पढ़ने वाले छात्र भी कोचिंग व स्कूल जाने के लिए दोपहिया वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं. ट्रिपल सवारी बैठाकर दो पहिया वाहन चलाना आम बात है. यह पुलिस प्रशासन के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है.
इन पर भी कसेगा शिकंजा : शहर में ऑटो चलाने वाले नाबालिग चालक भी पुलिस तथा परिवहन विभाग के रडार पर हैं. इस नये एक्ट के तहत उन पर भी कार्रवाई की जायेगी. ऑटो चलाने वाले नाबालिग चालकों के अभिभावक तथा ऑटो मालिक पर शिकंजा कसेगा.
सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को दिये गये निर्देश
क्या है उद्देश्य
सड़क हादसों पर नियंत्रण करना
हादसे के कारण होने वाली मौत पर काबू पाना
कम उम्र के बच्चों के गलत ढंग से वाहन चलाने से उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था को समाप्त करना
मोटर वाहन अधिनियम का अनुपालन का सुनिश्चित करना
सड़क सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना
यातायात नियमों के बारे में आमजनों को जागरूक करना
क्या है मामला
बच्चों के दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने से सड़क हादसों में वृद्धि से चिंतित केंद्र सरकार ने केंद्रीय व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है. इसको राज्य सरकार ने भी तुरंत स्वीकार कर लिया है. इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर वाहन मालिक को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये हैं. राज्य सरकार ने अपने आदेश में वर्ष 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाने से हुए हादसों और मौतों का भी जिक्र किया है. पिछले साल 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ड्राइविंग के कारण सबसे अधिक मौतें हुईं है.
क्या कहते हैं अधिकारी
नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देने वाले अभिभावकों तथा वाहन मालिकों पर अब कार्रवाई की जायेगी. इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. नये एक्ट के तहत जुर्माने व सजा का प्रावधान है. स्थिति के अनुरूप केवल जुर्माना तथा तीन माह की कैद की सजा दी जा सकती है.
श्याम किशोर, जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, छपरा

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