छपरा (कोर्ट) : हत्या, लूट समेत कई संगीन मामले में आरोपित अंतरराजीय अपराधी अरुण साह उर्फ कालिया का राजस्थान के दौसा पाली मंडल कारा गृह में नहीं हो सकेगा उपास्थापन. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने राजस्थान के दौसा मंडल कारा गृह के उपाधीक्षक द्वारा भेजे गये अनुरोधपत्र को खारिज कर दिया है. ज्ञात हो कि दौसा के कारा उपाधीक्षक ने एक पत्र मंडल कारा, छपरा के अधीक्षक सत्येंद्र कुमार को भेजा था.
इसमें अरुण को कोतवाली थाना पाली के कांड संख्या 616/14 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए प्रोडक्शन वारंट निर्गत कराने का अनुरोध किया था. 18 अप्रैल, 2016 को प्राप्त इस आवेदन को छपरा काराधीक्षक ने एडीजे ग्यारह के समक्ष प्रस्तुत कर उपास्थापना के लिए अनुरोध किया था, जिसे न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र राय हत्या का मामला सत्र विचारण में चल रहा है, जिसमें गवाही की तिथि निर्धारित की जा रही है. उसमें अरुण के समक्ष ही गवाही होनी है. इसको लेकर अरुण का वहां उपस्थापन फिलवक्त संभव नहीं प्रतीत होता है.