छपरा (कोर्ट) : घर में घुस घातक हथियार से मारपीट कर जख्मी करने तथा नगद व आभूषण छिन लेने के मामले में आरोपित बनाये गये नौ अभियुक्तों को कोर्ट ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने अमनौर थाना कांड संख्या 78/02 के सत्रवाद संख्या 651/05 के आरोपितों अमनौर थाना क्षेत्र के छपरा अभियान निवासी दारोगा राय, अंबिका राय,
वंशी राय, किशोरी राय, उपेंद्र राय, बिहारी राय, रामप्रवेश राय, पुण्यदेव राय और मिश्री राय को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा हर को तीन हजार अर्थदंड जिसे नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त की सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि आरोपितों के गांव के ही असर्फी राय ने 13 जुलाई 2002 को अमनौर थाना में उपरोक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें सभी पर धातक हथियार से जानलेवा हमला कर आभूषण आदि छिनने का आरोप लगाया था.