बिना आदेश के बैनर-पोस्टर लगाने पर दर्ज करें प्राथमिकी : डीएम मुखिया प्रत्याशियों व पदाधिकारियों के साथ डीएम ने की बैठकनोट:फोटो नंबर 7 सीएचपी 6 है कैप्सन होगा- प्रत्याशी व पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम.संवाददाता4एकमाडीएम दीपक आनंद ने गुरुवार को प्रखंड परिसर स्थित किसान सभागार में पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी की. बैठक में डीएम ने मुखिया प्रत्याशियों को आचार संहिता का अनुपालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने कार्यालय आवास तथा आदेश प्राप्त वाहन पर ही पोस्टर अथवा बैनर लगायें. अन्यत्र पोस्टर- बैनर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी हाल में बरदास्त नहीं किया जायेगा. आदेश प्राप्त वाहन पर भी पोस्टर अथवा बैनर वाहन के आगे तथा पीछे शीशे पर नहीं लगाना है. उन्होंने आरओ तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी पंचायत में प्रत्याशियों के पोस्टर तथा बैनर अविलंब हटवा दें, ताकि आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके. वहीं एकमा तथा रसूलपुर थानाध्यक्षों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में शराब की बिक्री तथा प्रत्याशियों द्वारा शराब के वितरण की सूचना पर सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी करवाई के साथ प्राथमिकी दर्ज करें. डीएम ने वज्र गृह का भी निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि एकमा प्रखंड के माने मध्य विद्यालय में दो बूथों को मॉडल बूथ बनाया जायेगा, जिसमें मतदाताओं की सुविधा की विशेष व्यवस्था भी की जायेगी तथा वेबकाॅस्टिंग की भी सुविधा रहेगी. सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय तथा रैंप की भी व्यवस्था की जायेगी. इस मौके पर एसडीओ सुनील कुमार, डीपीआरओ संतोष कुमार, बीडीओ अखिलेश कुमार, सीओ पूनम सिन्हा, आरओ राजेश भूषण के अलावा सभी एआरओ, कोषांग प्रभारी एकमा तथा रसूलपुर के पुलिसकर्मी आदि मौजूद थे.
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बिना आदेश के बैनर-पोस्टर लगाने पर दर्ज करें प्राथमिकी : डीएम
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