आठ फरवरी तक दे सकते हैं दावा-आपत्ति

Published at :18 Jan 2016 6:37 PM (IST)
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आठ फरवरी तक दे सकते हैं दावा-आपत्ति

आठ फरवरी तक दे सकते हैं दावा-आपत्तिसारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन सारण, सीवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी के सभी डीएम, एसडीओ, डीसीएलआर, बीडीओ, सीओ के यहां दे सकते हैं दावा आपत्ति आयुक्त ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक आवेदन में गलत सूचना देने पर होगी कानूनी कार्रवाई नोट: […]

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आठ फरवरी तक दे सकते हैं दावा-आपत्तिसारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन सारण, सीवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी के सभी डीएम, एसडीओ, डीसीएलआर, बीडीओ, सीओ के यहां दे सकते हैं दावा आपत्ति आयुक्त ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक आवेदन में गलत सूचना देने पर होगी कानूनी कार्रवाई नोट: फोटो नंबर 18 सीएचपी 4 है कैप्सन होगा- राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते आयुक्त संवाददाता, छपरा (सदर)आगामी सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त प्रभात शंकर ने कर दिया. इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों एवं सचिवों के साथ बैठक करते हुए कहा कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पड़नेवाले प्रखंड मुख्यालयों/अनुमंडल मुख्यालयों/विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों/जिला मुख्यालयों में मतदाता सूची को आम जनों के अवलोकन के लिए आठ फरवरी तक प्रकाशित रहेगा. वहीं, इस अवधि में पुनरीक्षण के क्रम में दावा/आपत्ति दाखिल करने की प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी भी दी गयी. आयुक्त ने कहा कि सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण के डीएम, आयुक्त के सचिव, सभी एसडीओ, सभी डीसीएलआर, सभी बीडीओ तथा सीओ को एइआरओ बनाया गया है. ऐसी स्थिति में मतदाता अपना दावा आपत्ति इनके यहां दे सकते हैं. एक नवंबर, 2015 से तीन वर्ष पूर्व स्नातक या समतुल्य शैक्षणिक योग्यतावाले निर्वाचन क्षेत्र के भारतीय निवासी ही मतदाता बन सकते हैं. यदि प्रविष्ठियों में कोई आपत्ति हो, तो प्रपत्र सात, संशोधन की जरूरत हो, तो प्रारूप आठ तथा अंकित किसी नाम को हटा कर किसी दूसरे भाग में स्थानांतरित करना हो, तो प्रपत्र 8 क भरा जायेगा. प्रमंडलीय आयुक्त, जो इस मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए इआरओ भी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि थोक में आवेदन नहीं दिया जा सकता एवं आवेदन में गलत सूचना देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. बैठक में आयुक्त के सचिव पीके झा, उपनिर्वाचन पदाधिकारी केके पाठक, बीजेपी के वेद प्रकाश उपाध्याय, सीपीआइ के सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सीपीआइ के सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी, कांग्रेस के कामेश्वर प्रसाद सिंह, राकांपा के सुरेंद्र प्रसाद, जदयू के दिनेश सिंह, लोजपा के बीगन मांझी, राजद के मो. इकबाल अहमद, रालोसपा के अशोक कुशवाहा उपस्थित थे.

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