छपरा (कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने के कारण पति एवं उसके परिजनों द्वारा एक विवाहिता की हत्या कर शव की अंत्येष्टि कर दिये जाने से संबंधित एक मामला सीजेएम न्यायालय में दाखिल किया गया है. सीजेएम ने मामले को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है.
गुरुवार को मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन निवासी सत्यनारायण साह ने मामला दर्ज कराते हुए खैरा थाना क्षेत्र के अफौर निवासी व अपने दामाद अशोक प्रसाद, उसकी मां सीतापति कुंवर और भाई विनोद प्रसाद समेत अन्य को अभियुक्त बनाया है. आरोप में कहा है कि उसकी पुत्री रेखा देवी को पति समेत अन्य ने मोटरसाइकिल के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया था.
इसको लेकर कोर्ट में मामला दर्ज हुआ और पति की गिरफ्तारी भी हुई. मामला एसडीजेएम के न्यायालय में चल रहा था कि गिरफ्तार पति तथा उसके परिजन कोर्ट में लिखित देते हुए रेखा को भविष्य में अच्छी तरह रखने का वादा कर मामले को सुलह करा उसे साथ घर ले गये. परंतु, कुछ दिनों के बाद उसकी हत्या कर गुपचुप तरीके से अंत्येष्टि कर दी. सूचना मिलने पर वादी अपने पुत्री के घर गया, तो सभी फरार हो गये.