कोर्ट ने थानाध्यक्ष का वेतन रोकाछपरा (कोर्ट). न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक थानाध्यक्ष को स्मारपत्र तथा कारण पृच्छा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने तथा कोई जवाब भी नहीं देने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उक्त थानाध्यक्ष का वेतन रोक लिये जाने का आदेश सारण एसपी को दिया है. मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम अरविंद ने उक्त आदेश गड़खा थानाध्यक्ष के विरुद्ध दिया है. बताते चलें कि दहेज उत्पीड़न मामले के फरार एक अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट द्वारा सम्मन, वारंट के साथ ही इश्तिहार चस्पा का आदेश दिये जाने के बावजूद थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर स्मारपत्र व कारण पृच्छा जारी किया था, परंतु थानाध्यक्ष न तो स्वयं उपस्थित हुए और ना ही कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया. इसको कोर्ट की अवमानना मानते हुए एसडीजेएम ने थानाध्यक्ष का वेतन रोकने व इसकी सूचना कोर्ट को देने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने थानाध्यक्ष का वेतन रोका
कोर्ट ने थानाध्यक्ष का वेतन रोकाछपरा (कोर्ट). न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक थानाध्यक्ष को स्मारपत्र तथा कारण पृच्छा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने तथा कोई जवाब भी नहीं देने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उक्त थानाध्यक्ष का वेतन रोक […]
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