छपरा (कोर्ट) : इंदिरा आवास योजना में योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार करते हुए अयोग्य को लाभान्वित करने के मामले में अभियुक्त बनायी गयीं एक महिला बीडीओ की अग्रिम जमानत याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा समय की मांग किये जाने के कारण पूरी सुनवाई नहीं हो सकी.
गुरुवार को अमनौर प्रखंड की महिला बीडीओ शोभा कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय के न्यायालय में सुनवाई होनी थी. सुनवाई शुरू होने के साथ ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने एक आवेदन देते हुए आग्रह किया कि इस याचिका पर बहस करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आनेवाले थे,
जो कतिपय कारणों से प्रस्तुत नहीं हुए, इस वजह से बहस की तिथि आगे बढ़ा दी जाये. न्यायाधीश ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए नौ नवंबर को अगली बहस की तिथि मुकर्रर की है.