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अंगरक्षक हत्या मामले में आरोप गठन का मार्ग प्रशस्त

छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में हुए अंगरक्षक हत्या मामले में आरोप गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया. वहीं, इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये दीनानाथ सिंह का मामला मूल वाद से पृथक करने का आदेश न्यायालय द्वारा दे दिया गया. गुरुवार को इस मामले में अभियुक्त बनाये गये तथा काराधीन बनियापुर विधायक […]

छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में हुए अंगरक्षक हत्या मामले में आरोप गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया. वहीं, इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये दीनानाथ सिंह का मामला मूल वाद से पृथक करने का आदेश न्यायालय द्वारा दे दिया गया. गुरुवार को इस मामले में अभियुक्त बनाये गये तथा काराधीन बनियापुर विधायक केदारनाथ सिंह और उनके भतीजे सुधीर कुमार सिंह की न्यायालय में पेशी होनी थी,

जिन दोनों के पीएमसीएच में उपचाररत होने के कारण पेशी नहीं हो सकी. इधर, सूचक के अधिवक्ता द्वारा इस मामले में दीनानाथ सिंह के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो जाने के बाद भी उनके कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने को लेकर उन्हें मूल वाद से पृथक कर मामले में आरोप गठन किये जाने का आग्रह किया गया,

जिस आग्रह को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया तथा अगली तिथि 25 नवंबर निर्धारित की है. ज्ञात हो कि जदयू के तत्कालीन नेता उपेंद्र सिंह के निजी अंगरक्षक मुन्ना सिंह की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाये गये राजद विधायक केदारनाथ सिंह एवं उनके भतीजे सुधीर सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया.

इसके उपरांत पीएमसीएच में उपचाररत हैं, जबकि एक अन्य अभियुक्त दीनानाथ सिंह फिलवक्त फरार हैं. पुलिस उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत कर चुकी है. उसी के आधार पर बनाते हुए सूचक के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

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