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जख्मी करने के मामले में सात सालों की सजा

संवाददाता,छपरा (कोर्ट) जमीन संबंधी विवाद में मारपीट कर जख्मी करने तथा आभूषण आदि लूट लेने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने भगवान बाजार थाना कांड संख्या 92/09 के सत्रवाद संख्या 59/10 की सुनवाई करते […]

संवाददाता,छपरा (कोर्ट)

जमीन संबंधी विवाद में मारपीट कर जख्मी करने तथा आभूषण आदि लूट लेने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने भगवान बाजार थाना कांड संख्या 92/09 के सत्रवाद संख्या 59/10 की सुनवाई करते हुए भगवान बाजार के दौलतगंज निवासी संतोष कुमार पांडेय को भादवि की धारा 307 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड जिसे नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.

वहीं, दूसरे अभियुक्त राजेश पांडेय को भादवि की धारा 323 के तहत डांट-फटकार कर छोड़ दिया है. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार भरतिया ने बताया कि 27 अप्रैल, 2009 को दौलतगंज निवासी विद्याभूषण पांडेय अपनी जमीन की चहारदीवारी खींचवा रहे थे कि उनके ही पट्टीदार उपरोक्त दोनों लाठी व धारदार हथियार से प्रहार कर जख्मी कर दिया तथा घर से आभूषण की पेटी उठा कर ले गये. इस संबंध में जख्मी द्वारा भगवान बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में सरकार की ओर से एपीपी प्रमोद भरतिया ने पक्ष रखा था.

सीवान

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