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गबन मामले से संबंधित अभिलेखों को कोर्ट में करें प्रस्तुत

छपरा (कोर्ट) . शीतलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के कोष की राशि का गबन कर लिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये विद्यालय के प्रधानाध्यापक की नियमित जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई. शनिवार को प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रधानाध्यापक प्रणव कुमार सिंह की नियमित जमानत आवेदन संख्या 775/15 पर सुनवाई करते […]

छपरा (कोर्ट) . शीतलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के कोष की राशि का गबन कर लिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये विद्यालय के प्रधानाध्यापक की नियमित जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई. शनिवार को प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रधानाध्यापक प्रणव कुमार सिंह की नियमित जमानत आवेदन संख्या 775/15 पर सुनवाई करते हुए इस मामले से संबंधित अभिलेखों को निचली अदालत से उसे न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया है. साथ ही इस याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 19 मई निर्धारित की है. ज्ञात हो कि विद्यालय की शिक्षा समिति सचिव अनिता देवी ने प्रधानाध्यापक पर मामला दर्ज कराते हुए उनके द्वारा 73 हजार रुपये की फर्जी निकासी कर लिये जाने का आरोप लगाया था. पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर प्रधानाध्यापक को नौ मई, 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. प्रधानाध्यापक की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से 12 मई को खारिज की जा चुकी है.

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