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छह को उम्रकैद
वर्ष 1998 में पट्टीदारों ने की थी दो की हत्या छपरा (कोर्ट) : लीची तोड़ने के विवाद में पट्टीदारों द्वारा दो पट्टीदारों की हत्या कर दिये जाने के मामले में दो महिलाओं समेत छह आरोपितों को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार […]
वर्ष 1998 में पट्टीदारों ने की थी दो की हत्या
छपरा (कोर्ट) : लीची तोड़ने के विवाद में पट्टीदारों द्वारा दो पट्टीदारों की हत्या कर दिये जाने के मामले में दो महिलाओं समेत छह आरोपितों को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने दोहरे हत्याकांड के सत्रवाद संख्या 439/07 और अमनौर थाना कांड संख्या 71/98 के मामले में निर्णय सुनाते हुए अमनौर थाना क्षेत्र के सलखुआ निवासी पप्पू कुमार पांडेय, अमरेंद्र कुमार पांडेय, राम निगाह पांडेय, सत्यनारायण पांडेय और शिव कुमारी देवी तथा नीरा देवी को सश्रम आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार अर्थदंड, जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त भी सजा सुनायी है.
लीची तोड़ने को लेकर उत्पन्न हुआ था विवाद
मामले के संबंध में अपर लोक अभियोजक समीर कुमार मिश्र तथा सुशांत शेखर ने बताया कि आरोपितों द्वारा वर्ष 1998 की 15 मई को अपने पट्टीदार मुनेश्वर पांडेय और अजय पांडेय की धारदार व नुकीले हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के भाई विजय कुमार पांडेय ने अमनौर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त के अलावा इसी परिवार के रत्नेश कुमार पांडेय और पूनम कुमारी को भी अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि उनलोगों को सूचना मिली कि उपरोक्त सभी आठों व्यक्ति उनके लीची के बगान से लीची तोड़ रहे हैं.
उन सबों का विरोध करने गये, तो सभी ने छिपाये गये हथियारों से उन लोगों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसमें भुनेश्वर तथा अजय पांडेय की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. वहीं, चंदेश्वर पांडेय को जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल ले जाया गया. इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अजीत कुमार सिंह तथा उनके सहायक सुशांत शेखर और समीर मिश्र ने पक्ष रखा था.
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