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पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह बरी

छपरा (कोर्ट) : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को न्यायालय ने बरी किये जाने का आदेश सुनाया है. सोमवार को थाना कांड संख्या 17/09 में अभियुक्त बनाये गये पूर्व सांसद व राजद के वरीय नेता प्रभुनाथ सिंह के मामले में उनका 313 के तहत बयान दर्ज कर […]

छपरा (कोर्ट) : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को न्यायालय ने बरी किये जाने का आदेश सुनाया है. सोमवार को थाना कांड संख्या 17/09 में अभियुक्त बनाये गये पूर्व सांसद व राजद के वरीय नेता प्रभुनाथ सिंह के मामले में उनका 313 के तहत बयान दर्ज कर उन्हें रिहा किये जाने का आदेश सुनाया गया है.
इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इसुआपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद प्रसाद सिंह ने 19 मार्च, 2009 को इसुआपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए भादवि की धारा 188 के तहत पूर्व सांसद को अभियुक्त बनाया था. आरोप में बीडीओ ने कहा था कि पूर्व सांसद द्वारा प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय, चंदपुरवा के समीप 16 मार्च, 2009 को दो स्थानों पर बिना अनुमति लिये ग्रामीणों के साथ बैठक की गयी थी.
उस वक्त क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता की अधिसूचना लागू की जा चुकी थी फिर भी उन्होंने बिना अनुमति लिये बैठक की. इस मामले में मढ़ौरा अनुमंडलाधिकारी के निर्देश पर बीडीओ श्री सिंह ने 19 मार्च को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताते चले कि इसी प्रकार के आदेश चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में तरैया थाने में दर्ज एक मामले में भी पूर्व सांसद को गत महीने नहीं किये जाने का आदेश सीजेएम श्री शुक्ला ने दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष से डीपीओ विजय प्रताप सिंह तथा बचाव पक्ष से नीरज कुमार श्रीवास्तव ने भाग लिया.

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