ePaper

चिकित्सा पदाधिकारी पर समन का आदेश

Updated at : 12 Jun 2019 5:53 AM (IST)
विज्ञापन
चिकित्सा पदाधिकारी पर समन का आदेश

छपरा (कोर्ट) : उच्च न्यायालय के आदेश पर धनबाद स्थित पाटलिपुत्र मेडिकल काॅलेज के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ त्वरित न्यायालय ने समन जारी करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश चिकित्सक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने के कारण जारी किया गया है. मंगलवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने […]

विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : उच्च न्यायालय के आदेश पर धनबाद स्थित पाटलिपुत्र मेडिकल काॅलेज के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ त्वरित न्यायालय ने समन जारी करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश चिकित्सक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने के कारण जारी किया गया है.

मंगलवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने रिविलगंज कांड संख्या 32/99 के सत्रवाद 292/02 में सरकारी गवाह तत्कालीन पीएमसीएच के चिकित्सक डा अरुण कुमार वर्णवाल के विरुद्ध समन जारी किया है. चिकित्सक फिलवक्त धनबाद पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज में सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं. वर्ष 1999 में जब वे पीएमसीएच में कार्यरत थे, तब उन्हाेंने रिविलगंज निवासी रामनारायण प्रसाद का जख्म प्रतिवेदन तैयार किया था.
छपरा न्यायालय द्वारा सत्र वाद की सुनवाई के दौरान डाॅक्टर को गवाही देने के लिए बार-बार पत्र भेजने व सभी सरकारी कार्यवाही पूरी करने के बावजूद जब वे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए, तो कोर्ट ने गवाही को क्लोज कर दिया. कोर्ट द्वारा गवाही बंद कर देने को लेकर कांड के सूचक गोदना निवासी अशोक कुमार ने उच्च न्यायालय में क्रिमिनल मिसलेनियस दाखिल किया. इसे कोर्ट ने स्वीकार कर कोर्ट को गवाही कराने का आदेश दिया.
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने जिला न्यायालय को आदेश दिया कि डाॅक्टर के विरुद्ध समन जारी कर उसे झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के माध्यम से भेजें और डाॅक्टर को कोर्ट में प्रस्तुत कर गवाही कराएं. इस मामले में सरकारी अधिवक्ता एपीपी सुनील कुमार चौधरी ने कोर्ट को एक आवेदन देते हुए कहा है कि चिकित्सक ने कोर्ट में 10 हजार रुपये जमा कराने के उपरांत ही गवाही के लिए उपस्थित होने की बात कही है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन