हिंगोरा मामले के आरोपित की जमानत याचिका स्थानांतरित
Updated at : 12 Jun 2019 5:52 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : गुजरात के अरबपति व्यवसायी पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण के बाद फिरौती लेकर छोड़े जाने के मामले में बनाये गये आरोपित की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई की गयी. मामले के आरोपित वैशाली विदुपुर के मथुरा निवासी धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा के जमानत आवेदन संख्या 818/19 में […]
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छपरा (कोर्ट) : गुजरात के अरबपति व्यवसायी पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण के बाद फिरौती लेकर छोड़े जाने के मामले में बनाये गये आरोपित की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई की गयी. मामले के आरोपित वैशाली विदुपुर के मथुरा निवासी धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा के जमानत आवेदन संख्या 818/19 में अधिवक्ता बीरेश कुमार चौबे ने पक्ष में बहस की.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज ने आवेदन को आगे की सुनवाई के लिए एडीजे प्रथम उदय कुमार उपाध्याय के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है. विदित हो कि सोहैल के अपहरण मामले में दर्ज नयागांव थाना कांड संख्या 111/13 में पुलिस ने आरोपित को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था. आरोप है कि अभियुक्त कुख्यात अपराधी व अपहरण का मास्टरमाइंड चंदन सोनार का चालक है.
आरोप है कि सोहैल को गुजरात के नानीदमन से अपहरण के बाद जिस वाहन से छपरा के नयागांव थाना क्षेत्र के चतुरपुर गांव निवासी रंजीत सिंह के घर लाया गया उस वाहन को धर्मा ही चला रहा था. मामले की जांच कर रही सीआइडी की टीम ने धर्मा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए उसे आरोपित बनाया है.
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