माओवादी मामले में उपसरपंच ने दी गवाही
Updated at : 03 Apr 2019 7:40 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : माओवादी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए माओवादी सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने के मामले में बचावपक्ष की ओर से उपसरपंच ने गवाही दर्ज करायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम वीरेंद्र कुमार मिश्रा के न्यायालय में चल रहे मामले के सत्रवाद 152 /16 में बचाव पक्ष के […]
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छपरा (कोर्ट) : माओवादी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए माओवादी सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने के मामले में बचावपक्ष की ओर से उपसरपंच ने गवाही दर्ज करायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम वीरेंद्र कुमार मिश्रा के न्यायालय में चल रहे मामले के सत्रवाद 152 /16 में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पंचायत के उपसरपंच अजय कुमार सिंह को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया.
साथ ही गवाह का मुख्य परीक्षण भी किया. वहीं सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने गवाह का प्रति परीक्षण किया. उपसरपंच ने अपनी गवाही में आरोपित शंभू सिंह का बचाव किया. ज्ञात हो कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में एक वर्ष के अंदर वाद का निस्तारण किये जाने का आदेश दिया था.
आदेश के आलोक में अभियोजन की ओर से 2018 के अक्तूबर में ही साक्ष्य पूरी की जा चुकी है और अब बचाव पक्ष की ओर से गवाही करायी जा रही है. बताते चलें कि मकेर के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मई की रात मकेर के बाढ़ीचक दियारे में छापेमारी कर माओवादी सदस्यों को भारी संख्या में असलहे के साथ गिरफ्तार किया था. साथ ही स्वयं प्राथमिकी भी दर्ज करायी थी.
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