जिला प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Updated at : 15 Mar 2019 6:48 AM (IST)
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जिला प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

छपरा : राइस मिलर के साथ मिलीभगत कर राज्य खाद्य निगम के एक करोड़ से अधिक की राशि के चावल को खुले बाजार में बेच उस राशि का गबन कर लेने के मामले में सह अभियुक्त बनाये गये निगम के जिला प्रबंधक की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. बिहार राज्य खाद्य निगम […]

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छपरा : राइस मिलर के साथ मिलीभगत कर राज्य खाद्य निगम के एक करोड़ से अधिक की राशि के चावल को खुले बाजार में बेच उस राशि का गबन कर लेने के मामले में सह अभियुक्त बनाये गये निगम के जिला प्रबंधक की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है.

बिहार राज्य खाद्य निगम मोतिहारी के जिला प्रबंधक राम वकील पांडे की अग्रिम याचिका संख्या 4384/18 में गुरुवार को अपर जिला जज प्रथम अंजनी कुमार सिंह ने सुनवाई की.
जमानत के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त के पक्ष में बहस की तो सरकार के विशेष लोक अभियोजक दयानंद राय ने जमानत याचिका का विरोध किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया.
मामले में विशेष पीपी श्री राय ने बताया कि जिला प्रबंधक को मोतिहारी के मलाही थाना कांड संख्या 88/15 में अभियुक्त बनाया गया है जिस कांड की प्राथमिकी उन्होंने स्वयं दर्ज करायी थी और उस मामले में गोविंदगंज मलाही स्थित मनु ट्रेडर्स एंड राइस मिल के मालिक शशिभूषण को एक करोड़ 12 लाख 77 हजार रुपये के सरकारी चावल को बेच देने का आरोपित बनाया था.
पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान कर मिल मालिक के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र भी समर्पित कर दिया था, परंतु उच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले का दोबारा अनुसंधान किया गया तो इसमें जिला प्रबंधक की संलिप्तता भी उजागर हुई.
पुलिस द्वारा प्रबंधक के विरुद्ध कोर्ट में साक्ष्य पेश करने के उपरांत कोर्ट ने प्रबंधक को अभियुक्त बनाने और उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने का आदेश दिया. पुलिस की गिरफ्तारी से बचने को ले जिला प्रबंधक जो कांड संख्या 88/15 के सूचक थे अब अभियुक्त बनकर अग्रिम याचिका दाखिल की है. इस याचिका को एडीजे प्रथम ने सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया है.
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