हथियार के साथ गिरफ्तारी मामले में बचाव पक्ष ने प्रस्तुत किया गवाह
Updated at : 08 Mar 2019 7:00 AM (IST)
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छपरा(कोर्ट) : मकेर के बाढ़ीचक दियारे में माओवादी घटना को अंजाम देने के लिए उपस्थित हुए सदस्यों की असलहे के साथ गिरफ्तारी मामले में बचाव पक्ष की ओर से गवाह को प्रस्तुत किया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम के न्यायालय में चल रहे माओवादी मामले के आरोपित अंबिका महतो समेत अन्य आरोपितों की […]
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छपरा(कोर्ट) : मकेर के बाढ़ीचक दियारे में माओवादी घटना को अंजाम देने के लिए उपस्थित हुए सदस्यों की असलहे के साथ गिरफ्तारी मामले में बचाव पक्ष की ओर से गवाह को प्रस्तुत किया गया.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम के न्यायालय में चल रहे माओवादी मामले के आरोपित अंबिका महतो समेत अन्य आरोपितों की ओर से अधिवक्ता बेदार बख्त ने मकेर थाना क्षेत्र निवासी गवाह सिपाही राय को गवाही के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया व गवाह का मुख्य परीक्षण कराया.
अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने गवाह का प्रतिपरीक्षण किया. इसके उपरांत न्यायाधीश ने इस मामले में सफाई साक्ष्य के लिए 11 मार्च कि तिथि निर्धारित की है.
ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय ने इस मामले को एक वर्ष के अंदर निष्पादित करने का आदेश 2017 में ही दिया था. उक्त आदेश के आलोक में अभियोजन की ओर से अक्तूबर, 2018 तक सभी साक्षियों की गवाही करा दी गयी है, जबकि बचाव पक्ष की ओर से गवाही बाकी है, जिसमें एक गवाह की गवाही करायी गयी है.
विदित हो कि मकेर कि तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने गुप्त सूचना के आधार पर बाढ़ीचक दियारे में छापेमारी कर आधा दर्जन माओवादी सदस्यों को भारी संख्या में असलहे के साथ गिरफ्तार किया था. थानाध्यक्ष ने स्वयं गिरफ्तार सदस्यों के अलावा अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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