छपरा : जिले में मापतौल विभाग के निर्देश व मानदंडों को नजरअंदाज करने वाले व्यवसायियों पर विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है. एक ओर जहां मापतौल अधिनियम के तहत अपने बाट, तराजू, मीटर का पूर्व में लाइसेंस लेने के बावजूद नवीनीकरण नहीं कराने वाले दो सौ व्यवसायियों के खिलाफ सारण के मापतौल निरीक्षक राजेश कुमार ने नोटिस जारी किया है.
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दो सौ व्यवसायियों को मापतौल विभाग का नोटिस
छपरा : जिले में मापतौल विभाग के निर्देश व मानदंडों को नजरअंदाज करने वाले व्यवसायियों पर विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है. एक ओर जहां मापतौल अधिनियम के तहत अपने बाट, तराजू, मीटर का पूर्व में लाइसेंस लेने के बावजूद नवीनीकरण नहीं कराने वाले दो सौ व्यवसायियों के खिलाफ सारण के मापतौल निरीक्षक राजेश कुमार […]
वहीं स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में नोटिस का जवाब तथा बाट, तराजू, मीटर का नवीनीकरण नहीं कराया गया तो मापतौल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को रद्द किया जायेगा. उन्होंने बताया कि अक्तूबर तक ही इन व्यवसायियों को अपने बाट, तराजू, लीटर, मीटर का नवीनीकरण कराना था. परंतु, बार-बार व विभागीय निर्देश को भी इन व्यवसायियों द्वारा अनसुना कर दिया गया है.
विभाग के इस आदेश के बाद मापतौल अधिनियम के तहत नवीनीकरण नहीं कराने वाले दुकानदारों में हड़कंप है. वहीं मापतौल निरीक्षक के अनुसार जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक वैसे दुकानदारों को चिह्नित किया जा रहा है जो बाट-तराजू के अलावा मीटर, लीटर से सामान की बिक्री तो करते हैं परंतु, अब तक मापतौल विभाग से लाइसेंस नहीं लिया है.
इसके लिए विभाग के सहायक हरिओम नारायण सिंह आदि कर्मियों के माध्यम से छपरा शहर से लेकर, सोनपुर, मढ़ौरा, मशरक, बनियापुर, मांझी आदि तमाम प्रखंडों में लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यवसायियों को चिह्नित किया जा रहा है.
इन पर बाद में नोटिस जारी कर जुर्माना करने के साथ-साथ लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. मालूम हो कि सारण जिले में शहर से लेकर देहाती क्षेत्र तक सैकड़ों की संख्या में बाट, तराजू, लीटर, मीटर से खाद्य सामग्री, कपड़ा, तरल पदार्थ आदि की बिक्री की जाती है जिसमें समय-समय पर कम वजन वाले बाट तथा विभाग से बिना प्रामाणिक तराजू आदि से सामान बिक्री की शिकायतें भी मिलती हैं.
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